Seized: बैतूल। ताप्ती परिक्षेत्र के महुपानी बीट में वन विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित रेत जप्त की है। वनमण्डलाधिकारी दक्षिण वनमंडल, विजयानन्तम टी.आर. के मार्गदर्शन और वन परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती दयानंद डेहरिया के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। 27 जनवरी को रात्रि गश्ती के दौरान महुपानी बीट के कक्ष क्रमांक 846 में रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गई। जप्त ट्रॉली में 1.688 घन मीटर रेत पाई गई। इस मामले में ट्रैक्टर मालिक सुखदेव पिता रोवा निवासी कोल्हूढाना के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं के तहत कार्रवाई कर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसके पूर्व, 21 जनवरी को सुबह गश्ती के दौरान महुपानी के गोनीघाट बीट के कक्ष 856 (बोरनाला) क्षेत्र में एक ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ पाया गया।
इस ट्रैक्टर को जप्त कर 2.58 घन मीटर रेत को अपने कब्जे में लिया गया। ट्रैक्टर मालिक बबलू पिता वस्सी निवासी गोनीघाट के ट्रैक्टर सोनालिका के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (5) के तहत अवैध वनोपज उत्खनन और परिवहन करने पर वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इन कार्रवाइयों में महुपानी परिक्षेत्र सहायक इख्तियार खान, ओंकारनाथ मालवीय, वनरक्षक सचिन राजपूत, लेखराज धाकड़ के साथ सुरक्षा समिति के सदस्य भानु यादव, जिललू परते, कारू यादव, विष्णु सेलुकर, संतुलाल यादव, गोलू यादव और सेवाराम यादव ने प्रमुख भूमिका निभाई। वन विभाग की इस कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग की इस सतर्कता से अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों में हडक़ंप मचा हुआ है।
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