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Business: मध्यप्रदेश में MSME इकाइयों के निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ी

मध्यप्रदेश में MSME इकाइयों के

Business: भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों के निवेश और कारोबार की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जिससे प्रदेश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा कि इस बदलाव से नए उद्योगों की स्थापना, तकनीकी उन्नयन और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में सुधार होगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

निवेश और कारोबार की नई सीमाएँ

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब MSME इकाइयों की निवेश और टर्नओवर सीमा को ढाई गुना कर दिया गया है:

उद्यम श्रेणीपहले की निवेश सीमानई निवेश सीमापहले का टर्नओवरनया टर्नओवर
सूक्ष्म उद्यम₹1 करोड़₹2.5 करोड़₹5 करोड़₹10 करोड़
लघु उद्यम₹10 करोड़₹25 करोड़₹50 करोड़₹100 करोड़
मध्यम उद्यम₹50 करोड़₹125 करोड़₹250 करोड़₹500 करोड़

केंद्र सरकार ने भी जारी की अधिसूचना

इससे पहले, 21 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने भी इसी तरह की अधिसूचना जारी की थी। मध्यप्रदेश सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के छोटे और मध्यम उद्योगों को नई आर्थिक ताकत मिलेगी और वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

साभार… 

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