1 जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था, गायब रहने पर कटेगा वेतन
The new order: भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक मनमानी नहीं कर पाएंगे। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 1 जुलाई 2025 से नया ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था के तहत अब शिक्षक को हर घंटे के अंतराल पर अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा।
👩🏫 क्या है नई व्यवस्था?
‘हमारे शिक्षक’ ई-गवर्नेंस पोर्टल 3.0 के तहत तैयार की गई इस नई प्रणाली में शिक्षक को स्कूल पहुंचने के बाद हर घंटे पोर्टल पर लॉग इन कर ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। यदि कोई शिक्षक निर्धारित समय से आधे घंटे पहले या बाद में उपस्थिति दर्ज करता है, तो उसका आधा दिन का आकस्मिक अवकाश (सीएल) काट लिया जाएगा।
🛰 नेटवर्क वाले क्षेत्रों में ट्रायल
जहां इंटरनेट की उपलब्धता कमजोर है, वहां 23 से 30 जून तक ट्रायल रन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार, तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञों की टीम मौके पर सहायता कर रही है। इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि नेटवर्क सपोर्ट कैसा है और क्या कोई सुधार आवश्यक है।
📲 स्मार्ट ट्रैकिंग, पूरे सेवा रिकॉर्ड की सुविधा
इस पोर्टल से सिर्फ उपस्थिति नहीं बल्कि शिक्षक की पूरी सेवा जानकारी डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। इसमें शामिल हैं:
- अवकाश स्वीकृति
- पदोन्नति, वेतनमान व वेतन वृद्धि
- प्रशिक्षण उपस्थिति
- पेंशन और सेवा समाप्ति दस्तावेज
🔍 डीईओ रखेंगे नजर
अब किसी शिक्षक के स्थान पर किसी और को भेजने, स्कूल से नदारद रहने या लापरवाही बरतने के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) शिक्षकों की उपस्थिति की सीधी निगरानी करेंगे।
📉 पिछली कोशिशें विफल, अब पूरी तैयारी
पूर्व में 2017, 2020 और 2022 में भी ऑनलाइन हाजिरी लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन शिक्षकों ने नेटवर्क और स्मार्टफोन न होने के बहाने देकर प्रक्रिया को ठप कर दिया था। इस बार विभाग ने तकनीकी आधार मजबूत करके फिर से इसे लागू करने का फैसला किया है।
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