तय सीमा से ज्यादा पर देना होगा चार्ज
New Testament: नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लगेज को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब जनरल कोच में 35 किलो, स्लीपर क्लास में 40 किलो और एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, यात्रियों को अपने बैग और कार्टन के साइज पर भी ध्यान देना होगा।
साइज बड़ा तो लगेगा अतिरिक्त शुल्क
रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर किसी बैग का बाहरी माप 1 मीटर × 1 मीटर × 0.7 मीटर से अधिक है, तो उसे “भारी सामान” माना जाएगा और उस पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
वजन सीमा का सख्ती से पालन
अब प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को अपने बैग इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों पर तौलने होंगे। तय सीमा से अधिक वजन होने पर यात्रियों को अतिरिक्त चार्ज या पेनल्टी देनी होगी।
बिना बुकिंग भारी पड़ेगी लापरवाही
रेलवे ने साफ किया है कि अगर बैग हल्का होने के बावजूद बड़ा और ज्यादा जगह घेरने वाला है, तो उसे सामान (लगेज) के तौर पर बुक कराना अनिवार्य होगा। अगर यात्री ने इसकी प्री-बुकिंग नहीं कराई तो तय शुल्क से छह गुना तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
किन स्टेशनों पर लागू हुआ नियम?
फिलहाल यह नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों पर लागू किया गया है—
- कानपुर सेंट्रल
- मिर्जापुर
- अलीगढ़
- प्रयागराज जंक्शन
- टुंडला
भारतीय रेलवे ने कहा है कि आने वाले समय में इसे देशभर के प्रमुख स्टेशनों पर लागू किया जाएगा।
साभार…
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