अब 16 सितंबर तक कर सकेंगे ITR दाखिल
Deadline: नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने सोमवार देर रात सर्कुलर जारी किया। पहले यह डेडलाइन 15 सितंबर तक थी।
अब तक 7.3 करोड़ लोग भर चुके हैं ITR
- इस साल अब तक 7.3 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया।
- यह संख्या पिछले वर्ष (7.28 करोड़) से लगभग 2 लाख ज्यादा है।
- मई में ही CBDT ने डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था।
क्यों बढ़ाई गई तारीख?
- इस साल ITR फॉर्म्स में बदलाव हुए हैं।
- बैक-एंड सिस्टम और ITR फाइलिंग टूल्स में तकनीकी दिक्कतें आईं।
- इसी वजह से अब तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई गई है।
ITR फाइल करने की 4 स्टेप गाइड
सीए आनंद जैन के अनुसार –
- कागजात तैयार रखें – फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रूफ, लोन डिटेल्स, कैपिटल गेन आदि।
- सही फॉर्म चुनें –
- ITR-1: सैलरी, एक मकान, ब्याज से आय, आय ₹50 लाख से कम।
- ITR-2: वेतन/पेंशन, एक से ज्यादा मकान या कैपिटल गेन।
- ITR-3: बिजनेस/प्रोफेशन से आय।
- ITR-4: प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम।
- ऑनलाइन फाइलिंग – incometax.gov.in पर लॉगिन करें, सही फॉर्म भरें, टैक्स कैलकुलेट करें और यदि अतिरिक्त टैक्स है तो ऑनलाइन पेमेंट करें।
- ई-वेरिफिकेशन – रिटर्न भरने के 30 दिन के भीतर आधार OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट अकाउंट जैसे विकल्पों से करें।
लेट फीस और पेनाल्टी
- 16 सितंबर तक ITR नहीं भरने पर ₹5,000 तक का जुर्माना।
- 31 दिसंबर के बाद फाइल करने पर ₹10,000 तक पेनाल्टी।
- आय ₹5 लाख तक होने पर अधिकतम लेट फीस केवल ₹1,000।
- बकाया टैक्स पर हर माह 1% ब्याज देना होगा।
गलत जानकारी पर सख्त निगरानी
- टैक्सपेयर्स अक्सर LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन ब्याज, दान आदि में गलत डिडक्शन दिखाते हैं।
- अब इनकम टैक्स विभाग AI आधारित सिस्टम से ITR की जांच कर रहा है।
- गलत जानकारी देने पर नोटिस आ सकता है।
- साभार…
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