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Murder: फागुन मेले में पुरानी रंजिश का खूनी अंत, युवक की चाकू मारकर हत्या

फागुन मेले में पुरानी रंजिश का

आठनेर के हिरादेही में वारदात, तीन आरोपी गिरफ्तार; एक युवक घायल

Murder: बैतूल/आठनेर। Athner थाना क्षेत्र के हिरादेही गांव में आयोजित फागुन मेले के दौरान पुरानी रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया। विवाद के चलते एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मेले में हुआ विवाद, चाकू से किया हमला

पुलिस के अनुसार ग्राम बैरमढाना निवासी रामप्रसाद कवड़े ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च 2026 को ग्राम हिरादेही में फागुन मेले का आयोजन था। वह दोपहर में अपनी मौसी रनौती धुर्वे के घर गया हुआ था।
शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच घर के बाहर सड़क की ओर से झगड़े की आवाज सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो सातकुंड निवासी मोहित वाडिवा अपने साथियों के साथ उनके बड़े पिताजी के बेटे गोविंद और विशाल से गाली-गलौच करते हुए मारपीट कर रहा था।

विवाद बढ़ने पर मोहित वाडिवा ने धारदार चाकू से हमला कर दिया। हमले में गोविंद की कमर में चाकू घोंप दिया गया, जबकि विशाल की जांघ और कंधे पर गंभीर चोट आई। दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर काफी खून बहने लगा। भीड़ जुटते देख आरोपी मौके से फरार हो गए।

अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत

घटना के बाद घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आठनेर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया। वहीं विशाल का इलाज जारी है।

डीजे पर नाचने को लेकर हुआ था पुराना विवाद

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 19 फरवरी 2026 को ग्राम बैरमढाना में एक विवाह समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। पुलिस के मुताबिक इसी पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपियों ने मौका पाकर 5 मार्च को चाकू से हमला कर दिया।

तीन आरोपी गिरफ्तार, चाकू बरामद

फरियादी की शिकायत पर Madhya Pradesh Police ने थाना आठनेर में अपराध क्रमांक 47/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296-बी, 115(2), 103(1) और 3(5) के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की। Virendra Jain के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने दबिश देकर मुख्य आरोपी मोहित पिता केशोराव बाडिया (23) निवासी सातकुंड सहित दो अपचारी बालकों (उम्र 17-17 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों को 8 मार्च 2026 को Bhainsdehi न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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