Wednesday , 15 October 2025
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Betulvani Expos: ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय में बिना अनुमति काटे पेड़

ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यालय में

पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए चला दी कुल्हाड़ी

Betulvani Expos: बैतूल। सरकार और समाजसेवी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए आए दिन पौधरोपण कर उन्हें पालने की जिम्मेदारी ले रहे हैं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके लेकिन मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उपसंभाग बैतूल के लिंक रोड स्थित कार्यालय में हरे पेड़ काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने बिना अनुमति के पेड़ कटवा दिए हैं जो कि नियम विरूद्ध हैं और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 का उल्लंघन है। नगर पालिका अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली है।


राहगीरों ने मीडिया को दी जानकारी


लिंक रोड स्थित मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड उपसंभाग बैतूल का कार्यालय बिजली कंपनी के जीएम कार्यालय और दक्षिण संभाग के डीजीएम कार्यालय के बीच में है। जब यहां पर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही थी तो लिंक रोड से निकलने वाले राहगीरों ने इस बात की जानकारी मीडिया को दी कि एक तरफ सरकार और समाजसेवी पौधरोपण कर पर्यावरण सुधारने में लगे हैं वहीं ट्रांसमिशन कंपनी के अधिकारी बड़े-बड़े पेड़ काटने में कोई लिहाज नहीं कर रहे हैं। जब कार्यालय परिसर में जाकर देखा तो यहां पर काफी पुराने हरे पेड़ काटने का मामला सामने आया। पेड़ों के ठूंठ से लग रहा था इन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया है।


नियम का हुआ उल्लंघन


पेड़ काटने को लेकर नियमों का उल्लंघन हुआ है। जानकार बताते हैं कि मध्यप्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2001 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई के लिए नगर पालिका से अनुमति लेना आवश्यक है। अन्यथा 10 हजार रुपए प्रति पेड़ या वास्विक क्षति मूल्य तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अतिरिक्त दण्ड भी लागू हो सकता है। ट्रांसमिशन कंपनी ने इन दोनों नियमों का उल्लंघन किया है। इनके खिलाफ नगर पालिका कार्यवाही कर सकती है।


नहीं ली गई अनुमति


ट्रांसमिशन कंपनी उपसंभाग बैतूल के सहायक यंत्री शिव कुमार सलामे से जब बैतूलवाणी ने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पेड़ कार्यालय भवन के ऊपर झुक गए थे। और कुछ पेड़ सूख गए थे जिनके कारण उनको कटवा दिए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि पेड़ काटने की अनुमति ली थी क्या तो उन्होंने कहा कि जिन पेड़ों के गिरने की संभावना थी उन्हें ही काटा गया है। हरे पेड़ों की कटिंग की गई है। पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली गई है। इधर नगर पालिका बैतूल के राजस्व उपनिरीक्षक अखिल राय से अनुमति के संबंध में बैतूलवाणी ने फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन कंपनी ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं ली है।

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