7 दिन अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त, 70 हजार शिक्षकों पर कार्रवाई टली
Big relief: मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्ति के नियम को वापस ले लिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी कर 20 फरवरी को जारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस फैसले के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी का आदेश रद्द
सरकार ने पहले नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करेंगे, उनकी सेवाएं Education Portal 3.0 से हटा दी जाएंगी। इस आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने विरोध दर्ज कराया था। विरोध के बाद सरकार ने बैकफुट पर आते हुए आदेश को निरस्त कर दिया। अब पोर्टल 3.0 पर उपस्थिति और सेवा संबंधी प्रावधानों को लेकर अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
ई-अटेंडेंस को लेकर था विवाद
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश में कहा गया था कि यदि कोई अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएंगी। इसके तहत सभी अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। इस नियम को कठोर बताते हुए शिक्षकों ने इसे वापस लेने की मांग की थी।
शिक्षकों ने फैसले का किया स्वागत
सरकार के निर्णय के बाद अतिथि शिक्षकों में राहत का माहौल है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि आगे बनाए जाने वाले नए दिशा-निर्देश व्यावहारिक और शिक्षक हित में होंगे।
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