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Conversion: प्रलोभन देकर धर्मांतरण के मामले में दो गिरफ्तार

प्रलोभन देकर धर्मांतरण के मामले में

प्रार्थना करने से सभी दुख समाप्त होने का दिया जा रहा था हवाला

Conversion: बैतूल। प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का मामला संज्ञान में आने पर पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भैंसदेही के मार्गदर्शन में थाना झल्लार पुलिस ने प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।


यह दिया जा रहा था प्रलोभन


फरियादी रामप्रसाद धाड़से (उम्र 42 वर्ष), निवासी ग्राम भैंसाघाट, थाना झल्लार ने थाना झल्लार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक वर्ष पूर्व सायबू ठाकरे नामक व्यक्ति ने उसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया। उसने आश्वासन दिया कि उनके साथ प्रार्थना करने से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, बच्चों को बैतूल में नि:शुल्क शिक्षा, पाढर अस्पताल में नि:शुल्क इलाज, और नौकरी दिलाई जाएगी। फरियादी ने सायबू की बातों में आकर कई बार प्रार्थना में हिस्सा लिया लेकिन बाद में अपने धर्म का पालन करने लगा।


देवताओं की पूजा को बता रहा था व्यर्थ


21 जनवरी को शाम के समय सायबू ठाकरे ग्राम भैंसाघाट आया और आदिवासी देवी-देवताओं की पूजा करने को व्यर्थ बताते हुए अपने धर्म के प्रचार में जुटा। फरियादी ने इसकी सूचना थाना झल्लार पुलिस को दी। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पाया कि सायबू ठाकरे, रूपचंद मौसिक के घर में ग्रामीणों को ईसाई धर्म के प्रति प्रलोभन देकर प्रेरित कर रहा था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया।


आरोपी पर मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार


थाना झल्लार में अपराध क्रमांक 16/2025, धारा 3, 5 मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों सायबू पिता गोमा ठाकरे (उम्र 65 वर्ष), निवासी हमलापुर, बैतूल। रवि पिता आनंदराव टांडिलकर (उम्र 25 वर्ष), निवासी तामिया गढ़, थाना बैतूल बाजार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।


इन्होंने की कार्यवाही


इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार उइके, सहायक उपनिरीक्षक दिलीप टांडेकर, सहायक उपनिरीक्षक श्रीकांत वर्मा, एवं प्रधान आरक्षक 460 आशीष कवडक़र का सराहनीय योगदान रहा। जिला बैतूल पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन या धार्मिक प्रचार की जानकारी होने पर तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाना को सूचित करें। ऐसे मामलों में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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