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Shift: इस राज्य में अब 9 नहीं 12 घंटे की शिफ्ट

इस राज्य में अब 9

Shift: गांधीनगर। गुजरात में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए विधानसभा ने शुक्रवार को ‘द फैक्ट्रिज (गुजरात संशोधन) बिल 2025’ पारित किया। इस बिल के लागू होने से कामगारों और उद्योगों दोनों को लाभ मिलेगा।

बढ़े काम के घंटे

नए कानून के तहत अब कर्मचारी एक दिन में 12 घंटे तक काम कर सकेंगे। हालांकि साप्ताहिक कामकाज की अधिकतम सीमा 48 घंटे ही रहेगी। इसका फायदा यह होगा कि कर्मचारी चाहें तो चार दिन 12-12 घंटे काम कर तीन दिन पेड लीव ले सकेंगे।

ओवरटाइम का बड़ा लाभ

अगर कर्मचारी 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं या छुट्टी के दिन ड्यूटी करते हैं तो उन्हें डबल सैलरी मिलेगी। पहले जहां तीन महीने में 75 घंटे ओवरटाइम की सीमा थी, अब यह बढ़कर 125 घंटे हो गई है।

महिलाओं को मिली रात की शिफ्ट की अनुमति

बिल में सबसे अहम बदलाव यह है कि अब महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, महिला सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही यह पूरी तरह महिला कर्मचारी की सहमति पर निर्भर होगा।

निवेश को मिलेगा बढ़ावा

उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि यह कानून कर्मचारियों को अधिक कमाई का अवसर देगा और उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने की सुविधा। इससे गुजरात को औद्योगिक निवेश का नया हब बनाने में मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश, गोवा और झारखंड पहले ही ऐसे नियम लागू कर चुके हैं और अब महाराष्ट्र भी इस राह पर बढ़ सकता है।

साभार… 

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