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Strict restrictions: होली और रंगपंचमी के दौरान शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध

होली और रंगपंचमी के दौरान शराब

Strict restrictions: भोपाल जिले में होली और रंगपंचमी को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इन दिनों में शराब दुकानें बंद रहेंगी और खोलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने बुधवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि होली खेले जाने वाले दिन शुक्रवार यानि 14 मार्च को सभी 87 शराब दुकानें बंद रहेंगी।

महत्वपूर्ण जानकारी:

14 मार्च (होली) को सभी 87 शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
19 मार्च (रंगपंचमी) को शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
भांग और भांगघोटा की दुकानें खुली रहेंगी।
शराब दुकानों के अलावा, वाइन आउटलेट, थोक और फुटकर विक्रय केंद्र भी बंद रहेंगे।

अवैध शराब बिक्री पर कड़ी कार्रवाई

🔹 आबकारी विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर छापेमारी शुरू की।
🔹 29 मामले दर्ज, कई प्रतिष्ठानों से अवैध शराब बरामद
🔹 अयोध्या नगर बायपास, रायसेन रोड पर छापेमारी की गई।
🔹 राज दरबार, क्लाउड 11, पीबीआर कैफे सहित कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
🔹 आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

भोपाल में होली और रंगपंचमी पर शराब की बिक्री पर सख्त पाबंदी होगी। यदि कोई प्रतिष्ठान अवैध रूप से शराब बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

source internet…  साभार….

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