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Decision: बहुचर्चित डॉक्टर धाकड़ केस में फैसला

बहुचर्चित धाकड़

युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की पैरवी

Decision:बैतूल। बहुचर्चित डॉक्टर प्रदीप धाकड़ मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोतवाली थाना में तत्कालीन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ.प्रदीप धाकड़ के विरुद्ध भा. द. स. की धारा 304 ए का प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोप ये था कि डॉ. धाकड़ वह अपनी कार से होशंगाबाद से बैतूल से आ रहे थे। साथ में जिला अस्पताल की महिला कर्मचारी भी बैठी थी। ग्राम उड़दन के पास कार पलट गई जिससे दोनों को चोटें आई थी। महिला कर्मचारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अभियोजन ने आरोप सिद्ध करने के लिए मृतक के पिता मां भाई डॉ. प्रकाश तिवारी डॉ. रणजीत राठौर सहायक उपनिरीक्षक गणपत कुबड़े एवं विवेचक उपनिरीक्षक मोहित दुबे के कथन करवाए थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बैतूल के न्यायालय में चले दांडिक प्रकरण क्रमांक 1373/2020 में लगाए आरोपों को सिद्ध न पाते हुए डॉ. प्रदीप धाकड़ को पूरी तरह दोषमुक्त किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की।


क्या था मामला?


युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने बताया कि 2020 में डॉ. प्रदीप धाकड़ बैतूल के सीएमएचओ थे। उस दौरान होशंगाबाद से डॉ. धाकड़ बैतूल आ रहे थे। उनके साथ जिला चिकित्सालय में पदस्थ स्टाफ सुष्मिता गौतम भी थी। फोरलेन पर उड़दन के पास अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई और पुलिया के नीचे गिर गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे थे। दोनों को कार से निकालकर जिला चिकित्सालय लाया गया जहां उनका इलाज किया गया। सुष्मिता गौतम को गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी। चूंकि डॉ. धाकड़ सीएमएचओ थे तो इस मामले में तूल पकड़ लिया था और कई दिनों तक यह मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा। पुलिस ने इस मामले की जांच की और डॉक्टर धाकड़ को इस घटना के लिए दोषी बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया लेकिन न्यायालय में पुलिस इस मामले को सिद्ध नहीं कर पाई जिसके चलते डॉ. धाकड़ को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है।

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