Mandatory: नई दिल्ली: देश में कर चोरी पर अंकुश लगाने और डिजिटल पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी आवेदक के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह अब नया पैन कार्ड नहीं बनवा पाएगा।
🔗 पुराने पैनधारकों को भी करना होगा लिंक
जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा।
अगर कोई व्यक्ति तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं करता है तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा।
इनएक्टिव पैन कार्ड का उपयोग बैंकिंग, निवेश या आयकर रिटर्न में नहीं हो सकेगा, जिससे गंभीर वित्तीय असुविधा हो सकती है।
💳 पैन कार्ड क्यों जरूरी है?
पैन (Permanent Account Number) एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। यह जरूरी होता है:
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए
- बैंक खाता खोलने के लिए
- शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए
- फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रॉपर्टी खरीद, और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में
⚡ 10 मिनट में घर बैठे बनवाएं ई-पैन कार्ड
अब पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान और तेज कर दी गई है। आप आयकर विभाग की ई-पैन सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं:
✅ ई-पैन बनाने की प्रक्रिया:
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- “Get New e-PAN” विकल्प चुनें
- आधार नंबर भरें (मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए)
- OTP से वेरिफाई करें
- आधार से जुड़ी जानकारी खुद भर जाएगी
- ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
- सफल वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ई-पैन जनरेट होगा
- पैन नंबर SMS/ईमेल से प्राप्त होगा
- वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में पैन डाउनलोड किया जा सकता है
🧾 अगर फिजिकल पैन कार्ड मंगवाना हो तो ₹107 शुल्क देना होगा और 15–30 दिन में डाक से कार्ड पहुंचता है।
🔍 सरकार का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि पैन-आधार लिंकिंग से फर्जीवाड़ा और कर चोरी पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, एक ही व्यक्ति के नाम पर एकाधिक पैन कार्ड जारी होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी।
साभार…
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