मोबाइल कोर्ट ने पांच हजार रुपए का किया जुर्माना
Fine: बैतूल। नगर में न्यायालय की तरफ कल मोबाइल कोर्ट लगाई गई थी। शहर के कई स्थानों पर मोबाइल कोर्ट लगाई गई इसमें 52 ऐसे वाहन जो नियम का पालन नहीं कर थे उनके खिलाफ जुर्माने कार्यवाही की गई । इसमें 27450 का जुर्माना मौके पर वसूला गया।
नेताजी के वाहन से हटाया हूटर
इसी दौरान आमला नगर पालिका अध्यक्ष की स्कॉर्पियो बस स्टैंड के पास से निकली थी। इस स्कॉर्पियो के ऊपर हूटर लगे हुए थे। मोबाइल कोर्ट ने पुलिस को मदद से वाहन को रुकवाया और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन जब दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तो नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए हूटर हटाने के निर्देश दिए गए इसके साथ ही जुर्माना किया गया। गौरतलब है कि जिले में कई जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर इस तरह की हूटर लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि अमला नगर पालिका अध्यक्ष की स्कॉर्पियो से हूटर हटाए गए हैं ।क्या प्रशासन दूसरे वाहनों से हूटर हटवाने की कार्रवाई करेगा या नहीं? जानकार बताते हैं कि प्राइवेट वाहनों में हूटर नहीं लगाया जा सकता है और अगर किसी आपातकाल सेवा के वाहन में हूटर लगाना है तो इसके लिए परिवहन कार्यालय की अनुमति आवश्यक है।
इन वाहनों में लग सकता है हूटर
हूटर या सायरन का उपयोग कौन कर सकता है इसको लेकर बकायदा नियम बने हुए हैं। हूटर केवल कुछ विशेष श्रेणी के वाहनों में ही लगाए जाने का प्रावधान है। इनमें एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन एवं आपदा प्रबंधन/सरकारी आपातकालीन सेवा वाहन शामिल है। इनके अलावा किसी निजी व्यक्ति, आम नागरिक, नेता, अधिकारी या जनप्रतिनिधि को हूटर लगाने की अनुमति नहीं है।
नियम का कानूनी आधार
यह नियम मोटर वाहन अधिनियम (मोटर व्हीकल एक्ट 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट , 1989) के अंतर्गत आता है। ऐसे मामले में धारा 52(1) वाहन में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना (जैसे हूटर या लाल/नीली बत्ती लगाना) प्रतिबंधित है। धारा 190(2) वाहन में ऐसे उपकरण या साज-सज्जा रखना जो नियमों का उल्लंघन करते हों, उस पर दंड का प्रावधान है। धारा 177 सामान्य उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाता है। नियम विरुद्ध हूटर लगाने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई बार हूटर को मौके पर हटवाया जाता है और वाहन चालक या मालिक पर चालान या मोबाइल कोर्ट के माध्यम से जुर्माना लगाया जाता है।
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