Monday , 16 February 2026
Home Uncategorized Restrictions: चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
Uncategorized

Restrictions: चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध, आदेश

Restrictions: भोपाल। राजधानी भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है।

आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उल्लेखनीय है कि चाइनीज़ मांझे से हर साल गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं, जिससे जन-सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

साभार… 

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Tragic accident: मिलनपुर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आया यूपी का मजदूर, मौके पर मौत

Tragic accident: बैतूल। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रविवार शाम एक...

Massive explosion: केमिकल-पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका, 8 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत

Massive explosion: भिवाड़ी (राजस्थान)। राजस्थान के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा-करौली औद्योगिक क्षेत्र में...

Protection Act: अधिवक्ता की हत्या के विरोध में प्रदेशभर के वकील हड़ताल पर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग

Protection Act: शिवपुरी/भोपाल। अधिवक्ता संघ करेरा, जिला शिवपुरी के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय...

Funeral: 60 करोड़ की संपत्ति की मालिक डॉ. हेमलता का निधन

पुलिस की मौजूदगी में होगा अंतिम संस्कार, दावेदार आए सामने Funeral: जबलपुर(ई-न्यूज)।...