Restrictions: भोपाल। राजधानी भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है।
आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जाएगा और चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। उल्लेखनीय है कि चाइनीज़ मांझे से हर साल गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं, जिससे जन-सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
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