पूर्व मंत्री, जिपं अध्यक्ष सहित 14 आरोपी हुए बरी
Major Decision: मुलताई। मुलताई के पास ग्राम चौथिया में वर्ष 2007 में हुए पारदी दंपति हत्या कांड में शुक्रवार एमपी एलएफएल कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखदेव पांसे तथा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया गया है। घटना के लगभग 18 वर्ष बाद शुक्रवार को इस मामले में कोड के निर्णय को लेकर बैतूल जिले में राजनीतिक सरकार में बढ़ी हुई थी। फिलहाल कोर्ट के फैसले से दोनों नेताओं सहित 18 वर्षों से भोपाल कोर्ट में लगातार पेश होने वाले ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।
घटना के अनुसार वर्ष 2007 में मुलताई के पास चौथिया ग्राम में स्थित पारदियों के डेरे में आगजनी सहित अन्य घटनाएं हुई थी जिसमें पारधी समुदाय के बोंद्रु पारधी और उसकी पत्नी का शव कुंए में मिले थे। घटना में पुलिस द्वारा दोनों नेतद्वय सहित 16 ग्रामीणों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें दो ग्रामीणों की विगत 18 वर्षों में मौत हो चुकी है। उक्त मामले में भोपाल कोर्ट में अधिवक्ता वी के सक्सेना और संजय रावत ने पैरवी की है। फिलहाल फैसले को लेकर दोनों ही नेताओं के समर्थक इसे सत्य की जीत बता रहे हैं।
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