आईआरसी की गाइड लाइन और बिना अनुमति लग रहे ब्रेकर
भाग-5
Breaker: बैतूल। शहर के विभिन्न वार्डों की आंतरिक सडक़ों और प्रमुख मार्गों पर बिना किसी शासकीय अनुमति और इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) की गाइड लाइन का खुला उल्लंघन कर लगाए जा रहे स्पीड ब्रेकर को लेकर जनहित में सांध्य दैनिक बैतूलवाणी ने अभियान शुरू किया है। आज इसी अभियान की कड़ी में हम बता रहे हैं कि जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाकर स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य हो रहा है यह भारतीय दण्ड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 दोनों में ही आपराधिक कृत्य माना गया है।
ट्राफिक में हो रहा व्यवधान उत्पन्न
इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि यातायात समिति ही उस शहर में लगाए जाने वाले स्पीड ब्रेकर के लिए स्थान और बे्रकर की ऊंचाई और चौड़ाई तय करती है लेकिन बैतूल नगरीय क्षेत्र में शासकीय सडक़ों पर बिना अनुमति स्पीड ब्रेकर ठोंकने से एक तरफ जहां ट्राफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वहीं इसके चलते यह मामला आपराधिक कार्य की श्रेणी में भी आ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश गर्ग ने बताया कि यदि इस तरह से स्पीड ब्रेकर लगाए जा रहे हैं तो यह मामला भारतीय दण्ड संहिता में धारा 425 और 431 के अंतर्गत तथा नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 एवं 326 के अंतर्गत आएगा। जिसमें उल्लेख है कि पब्लिक सडक़ पर यात्रा के लिए अगम्य या कम निरापद बनाना (ट्रैफ्रिक में व्यवधान उत्पन्न किया जाना) आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। अधिवक्ता श्री गर्ग ने यह भी बताया कि इस मामले में पांच साल की सजा या जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है।
संबंधितों पर होना चाहिए मामला दर्ज
समाजसेवी पं. आनंद अग्रवाल का कहना है कि नगर की सडक़ों पर इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन के उल्लंघन और जिला यातायात समिति एवं नगर पालिका परिषद बैतूल की बिना अनुमति के हर कहीं मनमर्जी से जो ब्रेकर लगा रहे हैं और जो लगवा रहे हैं इन पर नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बेतरतीब तरीके से लगाए जाने वाले इन स्पीड ब्रेकरों की वजह से कई लोग चोटिल हो रहे हैं तो कुछ की हालत भी गंभीर हो चुकी है। ऐसे लोगों पर पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करना चाहिए।
इनका कहना…
सडक़ नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी जिसकी भी हैं, अगर उनकी अनुमति के बिना ब्रेकर लगाए जा रहे हंै तो संबंधित संस्था अगर शिकायत करती है तो उसकी जांच करके कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
गजेंद्र केन, यातायात प्रभारी, बैतूल
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