Case registered: बैतूल। जिले में अपर जिला मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा मकान मालिकों को किरायेदारों का सत्यापन कराए जाने के निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के निर्देशानुसार, एसडीओपी शाहपुर मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में एवं थाना प्रभारी शाहपुर निरीक्षक मुकेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है।
घटना का विवरण:
पुलिस ने बताया कि 18 जनवरी को शाहपुर के पतौवापुरा क्षेत्र में फूलवती पति दीपचंद चौरे के मकान में रहने वाले किरायेदार केदार सिंह कुशवाह ने अपने बेटे गिरिराज के साथ मिलकर परिचित राजेश विश्वकर्मा से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद किया। झगड़े के दौरान आरोपी ने राजेश पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।इस घटना के संबंध में थाना शाहपुर में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
किरायेदार के सत्यापन में लापरवाही
जांच में यह पाया गया कि मकान मालिक फूलवती चौरे ने अपने किरायेदारों अभय सिंह और केदार सिंह की जानकारी थाना पुलिस या किसी अन्य शासकीय संस्था को समय पर नहीं दी थी। मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराया गया था, जो कि अपर जिला मजिस्ट्रेट बैतूल के आदेश का उल्लंघन है। मकान मालिक फूलवती चौरे द्वारा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस प्रशासन की अपील
पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने किरायेदारों का सत्यापन नजदीकी पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से कराएं। आदेश का पालन न करने पर संबंधित मकान मालिकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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