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Case registered: किरायेदार की सूचना नहीं देने पर मकान मालिक पर मामला दर्ज

किरायेदार की सूचना नहीं देने पर मकान

Case registered: बैतूल। पुलिस ने किराएदार की सूचना नहीं देने पर मकान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 15 मार्च को रात्रि लगभग 10:00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गुरु साहब वार्ड, मुलताई निवासी जगदीश लोखंडे के मकान के सामने भारी भीड़ एकत्रित है। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मय बल एवं महिला स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे एवं स्थिति को नियंत्रित किया।
मौके पर उपस्थित फरियादी राहुल पवार से पूछताछ करने पर उसने बताया कि अनस खान (निवासी लखनऊ, उत्तर प्रदेश), जो कि मकान में किराये से रहकर पीओपी का कार्य करता है, उसके द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु समझाइश दी गई। फरियादी की रिपोर्ट पर अनस खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 241/2025, धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की जांच के दौरान मकान मालिक जगदीश लोखंडे से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने करीब 3-4 माह पूर्व विक्की उर्फ मोहम्मद अली खान (निवासी बलरामपुर, उत्तर प्रदेश) को कमरा किराये पर दिया था। कुछ दिन पहले उसके कमरे में उत्तर प्रदेश के 2-3 और लडक़े रहने के लिए आ गए थे, जिनकी कोई जानकारी मकान मालिक द्वारा पुलिस को नहीं दी गई थी।
जिला कलेक्टर, बैतूल द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था कि जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाने में जमा करना अनिवार्य है। किरायेदारों के आईडी प्रूफ एवं चरित्र सत्यापन के उपरांत ही मकान किराये पर देने के निर्देश थे। मकान मालिक जगदीश लोखंडे द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।
जिला पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि वे अपने किरायेदारों की पूरी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से जमा करें, अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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