Friday , 5 September 2025
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Exploitation: आर्थिक शोषण करने पर भाई-बहन पर मामला दर्ज

आर्थिक शोषण करने पर भाई-बहन

Exploitation: बैतूल। भोले-भाले ग्रामीणों को साहूकारी के चुंगल में फंसाकर उनका आर्थिक शोषण करने वाले भाई-बहन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पुलिस प्रेस नोट के अनुसार एसपी निश्चल एन. झरिया के निर्देशानुसार जिले में अवैध रूप से साहूकारी कर नागरिकों का आर्थिक शोषण करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आमला पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर साहूकारी कर उच्च ब्याज दर पर पैसे उधार देने और जबरन वसूली करने वाले दो आरोपियों हेमंत बाथरी उर्फ शम्मी एवं उसकी बहन सोनाली खेड़ले उर्फ मोना पर शिकंजा कसा गया है।


30 प्रतिशत तक लेते थे ब्याज


शिकायतकर्ता रितेश जर निवासी ग्राम रमली एवं रमेश दौडक़े निवासी ग्राम रमली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी हेमंत बाथरी और सोनाली खेड़ले ने अवैध रूप से साहूकारी कर अत्यधिक ब्याज दर 20 से 30 प्रतिशत पर पैसे उधार दिए और फिर विभिन्न प्रकार के दबाव बनाकर उनसे जबरन वसूली की। शिकायतकर्ता रितेश जर ने बताया कि पारिवारिक आवश्यकताओं के चलते रितेश जर ने हेमंत बाथरी से 50,000 उधार लिए थे। हेमंत ने बदले में रितेश की स्टोन ब्रेकिंग मशीन गिरवी रखकर 20,000 और सोनाली ने रितेश की मोटरसाइकिल (एमपी48 एमव्हाय 8697), मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड और एक हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक गिरवी रखकर 30,000 ब्याज पर दिए।


1 लाख दिए 70 हजार की कर रहे मांग


रितेश ने बताया कि उसने अब तक 1 लाख रु1 से अधिक फोन-पे और नकद दे चुका था, फिर भी आरोपी अतिरिक्त 70 हजार रु. की मांग कर रहे थे। न देने पर ब्लैंक चेक में 1 लाख 80 हजार भर कर बैंक में लगाने और कोर्ट में केस करने की धमकी दी जा रही थी।


रमेश ने लिए थे 13 हजार रु.


रमेश ने बताया कि 13 हजार रु. ब्याज पर उधार लिए थे। इसके बदले हेमंत बाथरी ने रमेश की मोटरसाइकिल (एमपी 48 एमएन 8573), मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड और पंजाब नेशनल बैंक का ब्लैंक चेक गिरवी रख लिया था। रमेश ने 22 हजार का भुगतान करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल वापस ले ली, लेकिन ब्लैंक चेक और मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड हेमंत ने वापस नहीं किया।


पुलिस ने की कार्यवाही


शिकायत के बाद आमला पुलिस ने अपराध क्रमांक 85/25 के तहत ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3, 4, मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम 1934 (संशोधन 2020) की धारा 11 च, च, च, 2 (बी) एवं बीएनएस की धारा 351(2), 3 (5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।


हेमंत बाथरी और सोनाली खेड़ले से यह किया जब्त


पुलिस ने सोनाली खेड़ले से रितेश जर की स्टोन ब्रेकिंग मशीन, मोटरसाइकिल का मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं स्टाम्प बरामद किया गया। वहीं हेमंत बाथरी के कब्जे से रितेश की मोटरसाइकिल, ईसाफ बैंक का चेक एवं रमेश दौडक़े का पंजाब नेशनल बैंक का चेक बरामद किया गया। आरोपियों के घर की तलाशी के दौरान हीरो मोटोकॉर्प मोटरसाइकिल स्वामी करण झारखंडे (ग्राम आमाडोह, तहसील मुलताई), मारुति आल्टो कार स्वामी ज्ञानेश्वर धोते (ग्राम दातोरा, मुलताई), ऑटो रिक्शा स्वामी भूले सिंह (वार्ड क्रमांक 2, गोरखनाथ कॉलोनी, आमला) जब्त किया गया है जो कि गिरवी रखना प्रतीत होते हैं। दोनों आरोपियों पर पूर्व में भी अपराध क्रमांक 41/22 एवं 481/24 एवं सोनाली खेड़ले उर्फ मोना पर पूर्व में अपराध क्रमांक 41/22 के तहत साहूकारी कानून उल्लंघन का मामला दर्ज।


पुलिस अधीक्षक का बयान


पुलिस अधीक्षक निश्चल एन. झरिया ने बताया कि आम नागरिकों के आर्थिक शोषण में लिप्त असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अवैध साहूकारी और सूदखोरी करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करें और पीडि़तों को न्याय दिलाएं। बैतूल पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति अवैध साहूकारी से परेशान है या जबरन वसूली का शिकार हो रहा है, तो तुरंत अपने नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं।

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