Hearing: जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर आज (बुधवार) राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने उसे 3 महीने की अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट से राहत न मिलने के कारण उसे 1 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना पड़ा।
हालांकि, करीब 10 घंटे जेल में रहने के बाद रात 11:30 बजे उसे पाली रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल (आरोग्यम) में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में भर्ती कराने के कारणों को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
गुजरात हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से 25 मार्च को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को राजस्थान हाईकोर्ट में वकील निशांत बोड़ा ने अर्जेंट सुनवाई की अपील की। अदालत ने इस पर 2 अप्रैल (आज) सुनवाई तय की।
क्या होगा अगर राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली?
अगर राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलती है, तो आसाराम को जेल में ही रहना होगा, भले ही उसे गुजरात हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी हो। जब तक दोनों राज्यों में उसे राहत नहीं मिलती, तब तक वह जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।
गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का विवाद
गुजरात हाईकोर्ट में 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, लेकिन एक जज ने जमानत के पक्ष में और दूसरे ने विरोध में फैसला दिया। इसके बाद मामला चीफ जस्टिस के पास गया, जिन्होंने इसे तीसरे जज को सौंपा। तीसरे जज ने आसाराम के पक्ष में फैसला सुनाया और 2-1 के बहुमत से उसे अंतरिम जमानत मिल गई।
जोधपुर और गांधीनगर कोर्ट में आसाराम को मिली थी उम्रकैद
आसाराम को दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था:
1️⃣ जोधपुर केस (2013):
- नाबालिग से रेप का मामला
- 2013 में गिरफ्तार किया गया
- 2018 में जोधपुर स्पेशल POCSO कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
2️⃣ गांधीनगर केस (2023):
- आश्रम की एक महिला शिष्या से रेप का मामला
- 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई
आसाराम का सफर: जेल से आश्रम और फिर जेल तक
- 14 जनवरी 2024: जोधपुर केस में 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली।
- 15 जनवरी: जोधपुर आश्रम में रुका।
- फरवरी-मार्च: सुमेरपुर, कलोल, मेहसाणा, अहमदाबाद, इंदौर आश्रम होते हुए यात्रा की।
- 18 फरवरी: इंदौर आश्रम पहुंचा, जहां से 2013 में गिरफ्तारी हुई थी।
- 15 मार्च: वापस जोधपुर लौटा।
- 1 अप्रैल: दोपहर 1:30 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर किया।
- 1 अप्रैल (रात 11:30 बजे): जेल से प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया।
क्या होगा आगे?
अब राजस्थान हाईकोर्ट को तय करना है कि आसाराम को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं। अगर जमानत नहीं बढ़ती, तो उसे जेल में रहना होगा।
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