High Court is strict: इंदौर। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के दौरान इस्तेमाल हो रहे चाइनीज मांझे को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इंदौर बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बैन के बावजूद चाइनीज मांझे से हो रही जानलेवा घटनाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं और अब इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है।
मौत पर गैर-इरादतन हत्या का मामला
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझे से यदि किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो संबंधित आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि नाबालिग चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो इसके लिए अभिभावकों को जिम्मेदार माना जाएगा।
इंदौर में ठेकेदार की दर्दनाक मौत
सोमवार को इंदौर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक टाइल्स ठेकेदार की मौत हो गई। वह बाइक से खजराना से बंगाली चौराहा जा रहे थे, तभी उड़ता हुआ मांझा उनके गले में फंस गया। गर्दन कटने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
इसी तरह इंदौर, उज्जैन और छिंदवाड़ा में भी चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हुए हैं।
भोपाल में बड़ी कार्रवाई, 5200 मीटर मांझा जब्त
चाइनीज मांझे की बिक्री पर भोपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मीनाल क्षेत्र की एक किराना दुकान से—
- 1 बड़ा रोलर (1000 मीटर)
- 4 मध्यम रोलर (प्रत्येक 500 मीटर)
- 11 पैकेट (प्रत्येक 200 मीटर)
इस तरह कुल करीब 5200 मीटर चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्यों इतना खतरनाक है चाइनीज मांझा?
- इसमें मैटेलिक पाउडर और कांच के चूरे का इस्तेमाल होता है।
- यह नायलोन से बना होता है, जो आसानी से टूटता नहीं।
- इससे इंसानों के साथ-साथ पशु-पक्षियों को भी गंभीर खतरा होता है।
- खासतौर पर बाइक सवार, बच्चे और राह चलते लोग इसके सबसे बड़े शिकार बनते हैं।
प्रशासन और पुलिस की अपील
प्रशासन और पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, केवल सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल मांझे का ही इस्तेमाल करें। नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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