Important Information:नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देर न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट (निष्क्रिय) हो जाएगा।
इसका असर आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर बैंकिंग और निवेश तक पर पड़ेगा। ऐसे पैन धारक ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा और सैलरी ट्रांजेक्शन या SIP निवेश जैसी वित्तीय गतिविधियां बाधित हो जाएंगी।
🔹 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन बनवाने वालों को अनिवार्य लिंकिंग
जिन लोगों ने आधार एनरोलमेंट आईडी से 1 अक्टूबर 2024 से पहले पैन बनवाया है, उन्हें हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग करनी होगी।
🔹 ऐसे करें पैन-आधार लिंक
- इनकम टैक्स वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
- “Link Aadhaar” ऑप्शन चुनें और पैन व आधार नंबर दर्ज करें।
- वैलिडेट करने के बाद NSDL वेबसाइट पर ₹1000 शुल्क का पेमेंट करें।
- पेमेंट के 4-5 दिन बाद फिर से वेबसाइट पर जाकर लिंकिंग पूरी करें।
- OTP वैरिफिकेशन के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
⚠️ नियम उल्लंघन पर जुर्माना
यदि पैन निष्क्रिय होने के बाद भी उसका उपयोग किया गया तो
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 139A के अनुसार मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है।
💡 विशेषज्ञों की राय
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पैन-आधार लिंकिंग पूरी कर लेने से
न केवल टैक्स संबंधी असुविधा से बचा जा सकेगा बल्कि भविष्य में
बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय सेवाएं भी सुचारु रूप से चलती रहेंगी।
साभार…
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