पहले भी पिता की हत्या के आरोप में जेल जा चुका था आरोपी
Life imprisonment: मुलताई (बैतूल)। पत्नी की बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी हेमराज को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुलताई द्वारा 7 नवंबर 2025 को सुनाया गया। अदालत ने आरोपी पर ₹5,000 का अर्थदंड भी लगाया है। मामला चरित्र संदेह को लेकर हत्या से जुड़ा था, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था।
🔹 घटना: पत्नी पर चरित्र संदेह कर की हत्या
यह घटना 28 जनवरी 2023 की है, जब थाना मुलताई क्षेत्र के ग्राम बडोदे में हेमराज ने अपने ही घर में पत्नी नानीबाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
मृतका के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुलताई थाने में अपराध दर्ज किया था।
उप निरीक्षक उत्तम मस्तकार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस दल मौके पर पहुंचा, तो आरोपी घर के अंदर दरवाजा बंद कर बैठा था।
दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
🔹 आरोपी ने कबूल किया जुर्म, डीएनए से हुई पुष्टि
पूछताछ में हेमराज ने पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया।
जांच के दौरान आरोपी का डीएनए मृतका से मेल खाने की पुष्टि हुई, जिससे मामला और पुख्ता हो गया।
जांच में यह भी सामने आया कि हत्या चरित्र संदेह की वजह से की गई थी।
🔹 पहले भी कर चुका था पिता की हत्या
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी हेमराज इससे पहले अपने पिता की हत्या के मामले में भी आरोपी रह चुका है, हालांकि उस मामले में वह बरी हो गया था।
वर्तमान मामले में आरोपी घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
🔹 जघन्य अपराध के रूप में हुई निगरानी
यह मामला सत्र प्रकरण क्रमांक 10/2023 के रूप में प्रथम अपर सत्र न्यायालय, मुलताई में विचाराधीन था।
इसे शासन द्वारा ‘जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण’ के रूप में चिह्नित किया गया था।
मामले की निगरानी एसपी वीरेंद्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही थी, जबकि विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय के फैसले से इस सनसनीखेज मामले का अंत हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने शक के अंधेपन में अपनी पत्नी की जान ले ली थी — और अब उसे आजीवन कारावास का दंड भुगतना होगा।
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