कल्याणी योजना को मिला विस्तार
New gift: छतरपुर। बुंदेलखंड की धरती से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बड़ी सामाजिक पहल का ऐलान किया है। महाराजा छत्रसाल की 377वीं जयंती के मौके पर मऊसहानियां में आयोजित विरासत महोत्सव के शुभारंभ के दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए ₹2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना “मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना” के तहत संचालित की जा रही है।
सीएम ने मंच से की बड़ी घोषणा
सीएम मोहन यादव ने कहा, “अगर किसी बहन के जीवन में दुर्भाग्यवश सुहाग चला गया है, तो समाज और सरकार का कर्तव्य है कि उसका पुनर्विवाह हो। कल्याणी योजना इसी उद्देश्य को लेकर बनाई गई है।” उन्होंने मंच से यह स्पष्ट किया कि पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को राज्य सरकार ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर एक नई शुरुआत कर सकें।
कल्याणी विवाह योजना की प्रमुख बातें:
- योजना की शुरुआत 3 मई 2018 को हुई थी।
- पात्रता: महिला विधवा होनी चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और पति की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- विवाह मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के बीच होना चाहिए।
- महिला सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए।
- विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन अनिवार्य है।
- जिन पुरुषों की पहले से कोई जीवित पत्नी है, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
आयोजन में छत्रसाल की वीरगाथा पर जोर
विरासत महोत्सव के शुभारंभ के दौरान सीएम मोहन यादव ने महाराजा छत्रसाल के बलिदान और पराक्रम को याद करते हुए कहा, “बुंदेलखंड की धरती रणबांकुरों की है। महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी और बुंदेलों का सम्मान बढ़ाया।” उन्होंने महाराजा छत्रसाल के साथ रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और देवी अहिल्याबाई जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का भी उल्लेख किया।
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