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Property: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों और मंत्री स्टाफ को संपत्ति का विवरण देने के निर्देश

आईएएस, आईपीएस, आईएफएस

Property: भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों और मंत्री स्टाफ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 की स्थिति में अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण 17 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

किन्हें देना होगा विवरण?

  1. आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस अधिकारी:
    • प्रदेश में 382 आईएएस, 271 आईपीएस, और 215 आईएफएस अधिकारी कार्यरत हैं।
    • इन अधिकारियों को वर्ष 2024 में खरीदी गई अचल संपत्तियों का पूरा विवरण शासन को देना होगा।
    • केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) के निर्देशों के तहत यह विवरण अनिवार्य है।
  2. मंत्री स्टाफ के तृतीय श्रेणी कर्मचारी:
    • इसमें सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 व 3, स्टेनो टाइपिस्ट, तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी, और मंत्रालयीन सेवा के तृतीय श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं।

कौन-कौन सी जानकारी देनी होगी?

  • संपत्ति की स्थान और स्थिति
  • संपत्ति की खरीद की तिथि
  • खरीद के समय संपत्ति का मूल्य
  • संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य

प्रक्रिया और समय सीमा:

  • सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन तय फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • इसके साथ ही, इस विवरण की हार्ड कॉपी भी शासन को भेजनी होगी।

आदेश का उद्देश्य:

इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अधिकारियों के संपत्ति रिकॉर्ड को अद्यतन रखना है। यह कदम अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों के तहत उठाया गया है। यह निर्देश राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास है। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य है।

 source internet…  साभार….     

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