बैतूल। 2 अक्टूबर गांधी जयंती ड्राय डे रहता है । इस साल गांधी जयंती के ही दिन दशहरा है इसलिए इस दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और शराब बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी । शराब ठेकेदारों को आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है।
जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बैतूल द्वारा जारी आदेश बताया गया है कि 2 अक्टूबर 2025, गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सीमा में शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में बताया गया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 47 दिनांक 14 फरवरी 2025 की कंडिका क्रमांक 48.1 के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गांधी जयंती के दिन बैतूल जिले की सीमा में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, वाइन शॉप, एफ.एल.-2, एफ.एल.-3, एफ.एल.-3क, एवं एफ.एल.-7 यूनिट्स (रेस्टोरेंट/बार/कैटरिंग) अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त दिवस पर मदिरा का अवैध विक्रय एवं परिवहन भी पूर्णतः प्रतिबंधित और दंडनीय रहेगा। इस दौरान यदि किसी स्तर पर शराब की बिक्री या परिवहन संबंधी अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के लागू होने से गांधी जयंती के अवसर पर जिले में पूर्ण रूप से ड्राई डे रहेगा और इसी दिन दशहरा भी है इसलिए सभी मदिरा दुकानें व लाइसेंसी बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
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