19 से 27 मार्च तक नगर पालिका क्षेत्र में लागू रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
Restrictions: मैहर। मध्यप्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल Maihar में चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रशासन ने नगर पालिका क्षेत्र में 19 मार्च से 27 मार्च 2026 की मध्यरात्रि तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में शहर के किसी भी दुकान, होटल, ढाबा, ठेला या रेहड़ी पर मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
नवरात्रि मेले में उमड़ती है लाखों श्रद्धालुओं की भीड़
Maa Sharda Temple Maihar देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहां विशाल मेला लगता है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार सहित देश के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन हर साल सुरक्षा, स्वच्छता और धार्मिक माहौल बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करता है। इसी के तहत इस वर्ष भी पहले से ही सख्ती बरतते हुए मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए मांस, मछली या अंडे की बिक्री करते पाया गया, तो उसके खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें शहर में लगातार निगरानी रखेंगी।
धार्मिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा मैहर
मध्यप्रदेश सरकार का Madhya Pradesh Tourism Board मैहर को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करने पर काम कर रहा है। Maa Sharda Temple Maihar की वजह से यह शहर देशभर में आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है।
नवरात्रि के दौरान यहां लगने वाला मेला प्रदेश के बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल है। प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और पर्व के दौरान शहर की धार्मिक गरिमा और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें।
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