Rule: भोपाल। राजधानी भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त से 29 सितंबर तक बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने का आदेश लागू था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है। अब पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार नियम आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों पर भी लागू होंगे।
👮 पुलिसकर्मियों पर भी होगी कार्रवाई
- दोपहिया वाहन चलाते समय पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
- उल्लंघन पर पुलिसकर्मियों पर भी मोटरयान अधिनियम की धारा 194(D) के तहत चालान कटेगा।
- इसके अलावा विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। यानी पुलिसकर्मी भी अब आम जनता की तरह दंडित होंगे।
📜 सभी जिलों के एसपी को आदेश
- आदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मो. शाहिद अबसार ने जारी किया।
- सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि
- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई हो।
- जरूरत पड़ने पर चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाए।
- अधीनस्थ अधिकारियों को हेलमेट अनिवार्यता की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
⛽ पेट्रोल पंप पर पुराना आदेश समाप्त
- 30 जुलाई को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया था कि 1 अगस्त से 29 सितंबर तक बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा।
- आदेश खत्म होने के बाद पेट्रोल पंपों पर फिर से बिना हेलमेट पेट्रोल मिलना शुरू हो गया था।
- अब नए आदेश से पूरे प्रदेश में हेलमेट पहनना सख्ती से लागू हो जाएगा।
- साभार…
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