जमीन, मकान रजिस्ट्री से लेकर किरायानामा तक सभी दस्तावेजों पर लगेगा डिजिटल स्टाम्प
पंजीयन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, मंजूरी के बाद बंद होगी स्टाम्प पेपर की छपाई, हर साल 30 करोड़ की बचत संभव
Stamp paper: भोपाल। मध्यप्रदेश में जमीन-मकान की रजिस्ट्री, शपथ-पत्र, किरायानामा और अन्य कानूनी दस्तावेजों के लिए अब कागजी स्टाम्प पेपर नहीं मिलेगा। राज्य सरकार स्टाम्प पेपर की छपाई पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मंजूरी मिलते ही पूरे प्रदेश में केवल डिजिटल स्टाम्प पेपर (ई-स्टाम्प) का चलन होगा।
🔹 10 साल पहले ₹100 से ज्यादा मूल्य के स्टाम्प हुए थे डिजिटल
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, 2015 में ₹100 से अधिक मूल्य वाले स्टाम्प पेपर की छपाई बंद कर दी गई थी। तब से ये केवल डिजिटल माध्यम से ही उपलब्ध हैं। अब सरकार शेष सभी मूल्य वर्गों के स्टाम्प पेपर की छपाई भी रोकने जा रही है। इसके बाद मैन्युअल स्टाम्प पूरी तरह इतिहास बन जाएंगे।
🔹 35 करोड़ रुपए सालाना खर्च होगा बंद
फिलहाल स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग, सुरक्षा, परिवहन और वितरण पर सरकार को हर साल 30 से 35 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ता है। डिजिटल स्टाम्पिंग सिस्टम लागू होने के बाद यह खर्च बचेगा और राजस्व रिसाव पर भी अंकुश लगेगा।
🔹 दुरुपयोग और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक
मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम (ESS) जुलाई 2013 से लागू है। इस सिस्टम के तहत स्टाम्प पेपर अधिकृत वेंडर या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदे जा सकते हैं।
ई-स्टाम्प का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे
- स्टाम्प की ट्रैकिंग आसान होती है,
- फर्जीवाड़े और पुन: उपयोग की संभावना खत्म होती है,
- हर दस्तावेज का रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रहता है।
🔹 ऐसे खरीदें ई-स्टाम्प ऑनलाइन
- MP ई-स्टाम्पिंग पोर्टल या किसी अधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं।
- दस्तावेज़ का प्रकार चुनें — जैसे बिक्री विलेख, किरायानामा, शपथ-पत्र आदि।
- आवश्यक विवरण भरें और नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड से भुगतान करें।
- भुगतान सफल होते ही डिजिटल स्टाम्प प्रमाणपत्र तुरंत डाउनलोड किया जा सकता है।
🔹 अधिकृत वेंडर से भी मिलेंगे डिजिटल स्टाम्प
जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से सहज नहीं हैं, वे अपने शहर के अधिकृत ई-स्टाम्प वेंडर से डिजिटल स्टाम्प ले सकेंगे। वेंडर भुगतान और प्रक्रिया पूरी कर प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।
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