Court Judgement – बैतूल – आरक्षी गृह चिचोली ने चिचोली विकासखंड के शिक्षा विभाग में कार्यरत दिलीप की रिपोर्ट पर पंकज पिता सुरेश कहार एवं गोपी पिता नरेश कहार के विरूद्ध भादंवि की धारा 294, 332, 353, 506, 34 एससी, एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (द) (ध) के तहत अपराध क्रमांक 382/2019 में मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था।
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आरोप यह लगाया गया था कि दिनांक 12.7.2019 को जब वह भोपाल से आकर अपने घर जा रहा था तो उत्कृष्ट स्कूल के पास सुनील सोनारिया के भतीजे पंकज एवं गोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। विवेचना में यह तथ्य नहीं आया पाया कि फरियादी दिलीप शासकीय कार्य से गया था। तो विवेचक ने चालान पेश करते समय भादंसं की धारा 186, 353, 332 हटा दी थी।
अभियोजन ने फरियादी दिलीप, हेमंत मालवीय, बद्रीप्रसाद मालवीय, डॉ. राजेश अतुलकर, थाना प्रभारी आरडी शर्मा के बयान करवाए थे। विशेष सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में चले विशेष सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में माननीय न्यायालय ने फरियादी के किसी भी आरोप को सिद्ध ना पाते हुए दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।
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