New rules: ग्वालियर। बीमा धारकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद पॉलिसी खरीदने या नवीनीकरण करने पर ग्राहकों को अतिरिक्त कर नहीं देना होगा।
क्या है नया नियम?
- पहले ₹1,000 के प्रीमियम पर ग्राहकों को ₹1,180 चुकाने पड़ते थे, अब सिर्फ ₹1,000 ही देना होगा।
 - राहत सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लागू होगी।
 - ग्रुप इंश्योरेंस (कंपनी/संस्था द्वारा कर्मचारियों के लिए) पर जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा।
 
ध्यान रखने वाली बातें
- जीएसटी छूट केवल उन्हीं इनवॉइस पर मिलेगी जो 22 सितंबर या उसके बाद जनरेट होंगे।
 - अगर पॉलिसी की नवीनीकरण तिथि 22 सितंबर से पहले है और इनवॉइस पहले ही जारी हो गया है, तो जीएसटी देना ही पड़ेगा।
 - सिर्फ जीएसटी बचाने के लिए प्रीमियम भुगतान में देरी करना गलत हो सकता है, क्योंकि—
- पॉलिसी लैप्स हो सकती है।
 - नो-क्लेम बोनस, रिन्युअल डिस्काउंट और कंटिन्यूटी बेनिफिट खत्म हो जाएंगे।
 - नई पॉलिसी में मेडिकल चेकअप और अधिक प्रीमियम देना पड़ सकता है।
 
 
विशेषज्ञों की राय
- सीए पंकज शर्मा ने कहा, “लोग पॉलिसी की नवीनीकरण तिथि और इनवॉइस की स्थिति देखकर निर्णय लें। समय पर प्रीमियम भरना जरूरी है, वरना लंबे समय में ज्यादा नुकसान हो सकता है।”
 - कुछ बीमा कंपनियां ऑपरेशनल खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ खो देंगी, इसलिए वे बेस प्रीमियम में मामूली बढ़ोतरी कर सकती हैं।
 - साभार…
 
                                                                                                                                
				            
				            
				            
				            
                            
                                        
                                        
				            
				            
				            
				            
			        
			        
			        
			        
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