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Instruction: प्रदेश में 7 फरवरी तक कलेक्टर और एसडीएम के तबादलों पर रोक — चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश

प्रदेश में 7 फरवरी तक कलेक्टर और

Instruction: भोपाल। मध्य प्रदेश में अब 7 फरवरी 2026 तक कलेक्टर, एसडीएम (संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर) और तहसीलदार के तबादले नहीं किए जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने यह रोक मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के चलते लगाई है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस अवधि में इन अधिकारियों के तबादले न किए जाएं। हालांकि, यदि किसी अधिकारी का तबादला अत्यावश्यक कारणों से अनिवार्य हो, तो ऐसा केवल चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा।


🔹 SIR प्रक्रिया पूरी होने तक तबादलों पर रोक

आयोग के निर्देश के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (संयुक्त या डिप्टी कलेक्टर) और सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के तबादले SIR प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिबंधित रहेंगे।
मुख्य सचिव को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का पद रिक्त न रहे ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

साथ ही, कलेक्टर और राज्य शासन को यह ध्यान रखना होगा कि मतदाता सूची के काम में किसी भी स्तर पर बीएलओ (BLO) और सुपरवाइजर्स की कमी न हो।


🔹 अपर कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी तबादला प्रतिबंध से बाहर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अपर कलेक्टर, जो सीईओ जिला पंचायत जैसी जिम्मेदारियां संभालते हैं, इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे
इसी तरह संभागायुक्तों को मतदाता सूची प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनके तबादले की संभावना भी कम है।


🔹 आईएएस और आईपीएस अफसरों पर कोई रोक नहीं

आयोग ने कहा कि सीनियर आईएएस, आईजी, एसपी, एसडीओपी, सीएसपी, डीएसपी और टीआई स्तर के अधिकारी इस रोक के दायरे में नहीं आएंगे।
क्योंकि ये अधिकारी मतदाता सूची से जुड़ी किसी प्रत्यक्ष प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, इसलिए सरकार इनके स्थानांतरण स्वतंत्र रूप से कर सकती है।


🔹 कलेक्टरों और संभागायुक्तों की आज ट्रेनिंग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय झा ने बुधवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और संभागायुक्तों को SIR प्रक्रिया की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है।
इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से शामिल हों।

साभार… 

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