करंट फैलाने से युवक की मौत का मामला
Arrested: बैतूल। सुअर मारने के लिए फैलाए गए करंट की चपेट में आने से हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तार, खूटी सहित करंट लगाने की अन्य सामग्री भी जब्त की है।
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल श्रीमती कमला जोशी के निर्देशन में थाना आठनेर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के एक गंभीर प्रकरण में त्वरित विवेचना करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।
पुलिस ने बताया कि 9 जनवरी को थाना आठनेर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पानबेहरा में हिडली रोड स्थित पीपल के पेड़ के पास खेत की मेड़ पर एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है। सूचना पर थाना प्रभारी आठनेर निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर एवं उपनिरीक्षक मांगीलाल ठाकरे पुलिस स्टाफ के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान अर्जुन कुमरे (उम्र लगभग 30 वर्ष), निवासी ग्राम पानबेहरा के रूप में हुई, जो सूचनाकर्ता राजकुमार कुमरे का पुत्र है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर घटनास्थल को सुरक्षित कराया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
एफएसएल ने एकत्र किए थे साक्ष्य
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी, सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी एवं डॉग स्कॉड द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। ज्ञात हो कि मृतक का शव संदिग्ध अवस्था में खेत की मेड़ पर पड़ा हुआ था जिसके सिर से खून बह रहा था, जिससे मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था एवं क्षेत्र में सनसनी फैलने से बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई थी।
यह मिले थे साक्ष्य
शव परीक्षण के दौरान मृतक अर्जुन कुमरे की दाहिने हाथ की मध्य उंगली पर करंट एंट्री मार्क एवं पैर के पंजे(तलुएं) पर करंट एग्जिट मार्क पाए गए, जिससे प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण विद्युत करंट लगना प्रतीत हुआ। घटनास्थल की विधिवत फोटोग्राफी एवं साक्ष्य संकलन सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट द्वारा किया गया।
सुअर मारने फैलाया था करंट
पुलिस विवेचना में सामने आए तथ्य थे कि ग्राम पानबेहरा निवासी उमेश कवड़े (उम्र 26 वर्ष) द्वारा जंगली सूअर पकडऩे के उद्देश्य से खेत में अवैध रूप से बिजली करंट फैलाया गया था। आरोपी को यह पूर्ण ज्ञान था कि खुले बिजली तार अत्यंत घातक हो सकते हैं, इसके बावजूद उसने मृतक अर्जुन कुमरे को घर से बुलाकर बिजली लाइन से खुले तार टंगवाए, जिसके दौरान करंट लगने से अर्जुन कुमरे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मर्ग जांच, पंचनामा, मौका नक्शा एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का कृत्य प्रथम दृष्टया अपराध धारा 105 बीएनएस के अंतर्गत पाया गया।इस संबंध में अपराध क्रमांक 08/25 थाना आठनेर में पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।
आरोपी को किया गिरफ्तार
प्रकरण का आरोपी ग्राम पानबेहरा निवासी उमेश कवड़े (उम्र 26 वर्ष) घटना के बाद से ही फरार हो गया था, पुलिस अधीक्षक बैतूल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी के निर्देशन में पुलिस की विशेष गठित टीम द्वारा आरोपी के संभावित ठिकानों पर दविश दी गई एवं आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने मौके से आरोपी की निशानदेही पर घटना के दौरान प्रयुक्त जी आई तार, करंट फैलाने में उपयोग की जाने वाली खूंटियां, बांस का लगभग 12 फीट लंबा डंडा विधिवत जब्त की गई। इस कार्यवाही में निरीक्षक विजय सिंह ठाकुर थाना प्रभारी आठनेर, निरीक्षक आबिद अंसारी, सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट, उप निरीक्षक मांगीलाल ठाकरे विवेचना अधिकारी एएसआई संतोष चौधरी, प्रधान आरक्षक 521 सुभाष चंद्र मकोड़े, आरक्षक 721 रामकुमार, आरक्षक 226 बीरबल मीणा, आरक्षक 499 मनीष पटेल, आरक्षक विवेक गाडगे की विशेष भूमिका रहीं। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा त्वरित विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन एवं आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने पर पूरी पुलिस टीम की प्रशंसा की गई है तथा टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है।
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