3 और 4 मार्च को सार्वजनिक छुट्टी, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया संशोधित आदेश
Holiday: मध्यप्रदेश में होली के अवसर पर इस बार दो दिन का सरकारी अवकाश रहेगा। राज्य शासन ने 1 मार्च को संशोधित आदेश जारी करते हुए 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले जारी अधिसूचना में केवल 3 मार्च को होली की छुट्टी घोषित की गई थी। संशोधित आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी किया गया है।
📅 3 और 4 मार्च को रहेगी छुट्टी
प्रदेश में अब 3 मार्च (होली) और 4 मार्च (धुलेंडी) दोनों दिन सरकारी अवकाश रहेगा।
3 मार्च का अवकाश पहले से घोषित था, लेकिन धुलेंडी पर छुट्टी नहीं होने से असमंजस की स्थिति बन रही थी। कई जिलों में होलिका दहन के अगले दिन धुलेंडी बड़े स्तर पर मनाई जाती है और कई स्थानों पर बसों का संचालन तक बंद रहता है। इस निर्णय से राज्य के करीब 10 लाख से अधिक शासकीय, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
📜 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत अवकाश
संशोधित आदेश में उल्लेख किया गया है कि 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना में 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होली के पावन पर्व पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया था।
अब राज्य शासन ने 4 मार्च 2026 को भी Negotiable Instruments Act के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार प्रदेश में होली का त्योहार दो दिन के अवकाश के साथ मनाया जाएगा।
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