दोगुना जुर्माना और मोबाइल पर ई-नोटिस, सरकार के नए नियम लागू
Strictness: नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाईवे पर टोल चोरी रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना टोल चुकाए निकलना वाहन चालकों के लिए भारी पड़ सकता है।
दोगुना जुर्माना देना होगा
नए नियमों के तहत यदि कोई वाहन चालक टोल टैक्स नहीं देता है, तो उसे टोल राशि का दोगुना जुर्माना भरना होगा।
यानी अगर टोल 100 रुपये है, तो अब 200 रुपये तक का भुगतान करना पड़ सकता है। यह कदम टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मोबाइल पर मिलेगा ई-नोटिस
अब सरकार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर नोटिस भेजेगी।
- SMS
- ईमेल
- मैसेजिंग ऐप
के माध्यम से ई-नोटिस भेजे जाएंगे, जिससे यह बहाना नहीं चलेगा कि जानकारी नहीं मिली।
15 दिन में भुगतान नहीं तो बढ़ेगी परेशानी
यदि नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया, तो वाहन मालिक को अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
वाहन पोर्टल सेवाएं हो सकती हैं बंद
सरकार ऐसे मामलों में VAHAN Portal की सेवाएं बंद कर सकती है।
इसका मतलब:
- RC अपडेट नहीं होगा
- वाहन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे
- अन्य ऑनलाइन सेवाएं भी रुक सकती हैं
फास्टैग के बाद भी जारी थी चोरी
FASTag लागू होने के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर टोल से बचने की कोशिश करते हैं। अब इन नए नियमों के जरिए ऐसे मामलों पर सख्ती से रोक लगाने की तैयारी की गई है।
क्या है सरकार का उद्देश्य?
- टोल चोरी रोकना
- डिजिटल सिस्टम को मजबूत करना
- राजस्व बढ़ाना
- ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाना
- साभार…
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