Access Restricted: उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है।
विवरण:
- घटना का केंद्र: उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम लोगों को प्रवेश न देने और केवल वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति से प्रवेश देने की व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर बेंच) में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मुख्य रूप से यह सवाल उठाया गया था कि आम भक्तों को प्रवेश न देना भेदभावपूर्ण और अनुचित है ।
- याचिका विवरण:
- याचिकाकर्ता: इंदौर निवासी दर्पण अवस्थी, जिनकी ओर से वकील चर्चित शास्त्री ने याचिका दायर की।
- इसमें प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन कलेक्टर और एसपी को पक्षकार बनाया गया था ।
- न्यायिक सुनवाई:
- याचिका पर डिवीजन बेंच (न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति बिनोद कुमार द्विवेदी) ने सुनवाई की और अंतिम आदेश सुरक्षित रखा ।
- अंतिम फैसला सोमवार को सुनाया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी — यानी आम भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा और केवल कलेक्टर के विवेक पर ही विशेष अनुमति से प्रवेश हो सकता है
- साभार…
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