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Acquitted: बहुचर्चित चक्कर रोड काण्ड में आरोपी दोष मुक्त

बहुचर्चित चक्कर रोड काण्ड में

युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की पैरवी

Acquitted: बैतूल। कोतवाली थाना क्षेत्र के चर्चित चक्कर रोड काण्ड में माननीय न्यायालय ने इंदौर निवासी रजत महेश्वरी को दोष मुक्त किया है। आरोपी की ओर से मामले की पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की थी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य विशेष न्यायालय लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं अजा अजजा अधिनियम 1989 की न्यायाधीश माननीय ने गत दिवस प्रकरण अपराध क्रमांक एससी 51/2020 मामले में धारा भादंवि की 370, 372, 323, 344, 347, 506 (भाग 2) 366, 376 (2)(एन) भादसं 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट एवं अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 5 के उपखंड (ख) में फैसला देते हुए आरोपी रजत को बरी कर दिया है।


मामला इस प्रकार था


आरोपी पर यह आरोप था कि 7.3.2020 से 8.5.2020 तक पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया गया था। अभियोजन ने अपने आरोप सिद्ध करने के लिए नेकराम यादव, अभय गौतम, प्रधान पाठक अतुल कुमार, पटवारी मोहनलाल धुर्वे, पीडि़ता, डॉ. ओपी यादव, कैलाश कनेरकर, डॉ. रूपल श्रीवास्तव, बंटी उर्फ शाहिद, मो. मौसिन, नईम मामू खान, आरक्षक बसंती शेषकर, अभिषेक शिंदे, किशोर कालभोर नायब तहसीलदार, जावेद खान सैनिक, आरक्षक शिवेंद्र सिंह तोमर, डॉ. राहुल अग्रवाल, डॉ. राज पंाडे, सहायक निरीक्षक मुजफ्फर हुसैन, विवेचक संतोष कुमार पटेल डीएसपी, राजेंद्र धुर्वे टीआई, आरक्षक शाहजी नाइकनवरे, आरक्षक संगीता उइके, जयंत मर्सकोले टीआई, सुरेंद्र सिंह सोलंकी टीआई, अरविंद्र सिंह टीआई, हिरक रंजनदास वैज्ञानिक के कथन करवाए थे। माननीय विशेष न्यायाधीश बैतूल ने (पॉक्सो एक्ट) आरोपी रजत माहेश्वरी निवासी इंदौर पर लगाए आरोप सही नहीं मानते हुए उसे दोष मुक्त किया है। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग ने की।

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