Big change: नई दिल्ली। डिजिटल पेमेंट को और आसान बनाने के लिए एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम 15 सितंबर से लागू होंगे।
🔑 मुख्य बदलाव
- पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन: लिमिट पहले जैसी ही रहेगी – 1 लाख रुपए प्रतिदिन।
- पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन: कई कैटेगरी में लिमिट बढ़ाई गई।
📌 नई लिमिट (15 सितंबर से लागू)
- कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट/इंश्योरेंस प्रीमियम
👉 पहले: ₹2 लाख | अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप ₹10 लाख - सरकारी ई-मार्केटप्लेस/टैक्स पेमेंट
👉 पहले: ₹1 लाख | अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन - ट्रैवल बुकिंग
👉 पहले: ₹1 लाख | अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप ₹10 लाख - क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट
👉 अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप ₹6 लाख - लोन EMI/कलेक्शन
👉 पहले: ₹2 लाख | अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप ₹10 लाख - ज्वेलरी खरीदारी
👉 पहले: ₹1 लाख | अब: ₹2 लाख प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप ₹6 लाख - टर्म डिपॉजिट
👉 पहले: ₹2 लाख | अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन - बीबीपीएस के जरिए फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट
👉 अब: ₹5 लाख प्रति ट्रांजैक्शन (डेली कैप ₹5 लाख)
⚡️ असर
एनपीसीआई का कहना है कि इन बदलावों से
- बड़े डिजिटल पेमेंट और आसान होंगे
- कारोबारियों और ग्राहकों को सुविधा मिलेगी
- कैशलेस लेनदेन और तेज़ी से बढ़ेगा
- साभार…
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