26 सितंबर को आएगा फैसला
CCTV: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी की कमी से निगरानी और पारदर्शिता बनाए रखने में गंभीर मुश्किलें आ रही हैं। कोर्ट इस मामले में 26 सितंबर को फैसला सुनाएगा, जिसमें राज्यों और केंद्र सरकार को भी दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं।
पारदर्शिता और मानवाधिकारों पर जोर
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मुद्दा सीधे-सीधे निगरानी और मानवाधिकारों से जुड़ा है। जस्टिस नाथ ने कहा, “कल को अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं, ऐसे में नियंत्रण कक्ष होना चाहिए, जिसमें किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप न हो।”
जस्टिस संदीप मेहता ने सुझाव दिया कि पुलिस थानों का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसियों से कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहयोग के लिए आईआईटी जैसी संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है, ताकि सीसीटीवी फुटेज की निगरानी पूरी तरह स्वतः और सुरक्षित ढंग से हो सके।
राजस्थान कस्टोडियल डेथ मामले से जुड़ा है मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह कार्रवाई 4 सितंबर 2025 को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि राजस्थान में पिछले आठ महीनों में 11 पुलिस कस्टडी मौतें हुईं, जिनमें से सात मामले सिर्फ उदयपुर डिवीजन से थे। अदालत ने इसे गंभीर चिंता का विषय माना और स्वतः संज्ञान लिया।
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