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Complaint: काशी तालाब की जमीन पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण शुरू

काशी तालाब की जमीन पर न्यायालय

वार्डवासियों और पार्षद ने की कलेक्टर-तहसीलदार से की शिकायत

Complaint: बैतूल। बैतूल नगर की शासकीय नजूल भूमि पर न्यायालय के स्पष्ट यथास्थिति आदेश के बावजूद अवैध निर्माण दोबारा शुरू होने से क्षेत्रवासी आक्रोशित हो उठे हैं। आवेदक जगदीश यादव सहित वार्ड के पार्षद और समस्त क्षेत्रवासियों ने जनसुनवाई के साथ-साथ कलेक्टर, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि तहसीलदार न्यायालय बैतूल द्वारा 9 जनवरी 2025 को नजूल शीट नंबर 36, प्लॉट नंबर 26, रकबा 42270 वर्गफुट पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए स्थगन आदेश जारी किया गया था। आदेश के बाद यहां निर्माण कार्य रुक गया था, लेकिन बीते दो दिनों से फिर से पक्का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो न्यायालय की खुली अवमानना है।


इस संबंध में 8 जनवरी 2025 को तहसीलदार न्यायालय बैतूल नगर द्वारा आदेश जारी किया गया था। आदेश संख्या कमांक/प्रवा./तह./2025/16 में स्पष्ट लिखा गया था कि नजूल शीट नंबर 35, प्लॉट नंबर 26, क्षेत्रफल 42270 वर्गफुट भूमि काशी तालाब का हिस्सा है। इस भूमि के 17&16-272 वर्गफुट अंश भाग पर चार कॉलम खड़े करके अतिक्रमण किया गया है। राजस्व निरीक्षक नजूल की जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रकरण के निराकरण होने तक अनावेदक/अतिक्रमणकर्ता किसी भी प्रकार से दखल, हस्तक्षेप या निर्माण कार्य स्वयं न करें और न ही किसी अन्य से करवाएं।
इसके बावजूद आदेश की अनदेखी करते हुए उक्त भूमि पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह न्यायालय की अवमानना है और प्रशासन को तत्काल मौके पर निरीक्षण कर निर्माण कार्य रुकवाना चाहिए। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में आवेदक जगदीश यादव ने बताया कि उन्होंने कलेक्टर बैतूल को स्थगन आदेश की प्रति संलग्न कर लिखित शिकायत की है, ताकि इस तरह के आदेश उल्लंघन पर प्रशासन कड़ा रुख अपनाए। पार्षद और क्षेत्रवासियों ने भी मांग की है कि काशी तालाब की जमीन को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

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