Court Judgement – बैतूल। आरक्षी गृह चिचोली में वसीम पिता मो. शहीद खान एवं जुबेदा पत्नी मो. शहीद खान निवासी उमरा नाला जिला छिंदवाड़ा के विरूद्ध भादंसं की धारा 304 बी, 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत अपराध क्रमांक 404/2021 में मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया था।
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आरोपी वसीम का मृतिका निवासी चिचोली का निकाह मई 2017 को हुआ था। आरोपी ये लगाया गया था कि आरोपीगण मृतिका को दहेज और अन्य बातों के लिए परेशान करते थे। जिससे 21.7.2021 को उसने मायके के मकान के ऊपर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी।
अभियोजन ने सुरेंद्र वर्मा बैतूल अस्पताल चौकी प्रभारी, मृतिका के पिता मकसूद खान, बहन सफ्कत, माता जौहरा खातून, मामू निशार अहमद, डॉ. मोनिका सोनी एवं विवेचक महेंद्र सिंह मीणा एसडीओपी के कथन करवाए थे। माननीय अपर सत्र न्यायालय बैतूल में चल सत्र प्रकरण क्रं. 98/2021 में न्यायालय ने आरोपियों पर लगे आरोपों को सिद्ध ना पाते हुए उन्हें पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी और सूरतराम धुर्वे ने की।
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