Crop Insurance: भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन 2025 के लिए बीमा कराने की अंतिम तारीख एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब ऋणी किसान 14 अगस्त तक और अऋणी किसान 31 अगस्त तक बीमा करा सकेंगे। पहले यह समयसीमा 31 जुलाई तक निर्धारित थी।
किसानों को राहत, बीमा की प्रीमियम राशि तय
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फसल बीमा योजना 1 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुकी है। योजना के तहत किसानों को निम्न दरों पर प्रीमियम देना होगा:
- सोयाबीन – ₹840 प्रति हेक्टेयर
- मक्का – ₹722 प्रति हेक्टेयर
- सिंचित धान – ₹814 प्रति हेक्टेयर
- असिंचित धान – ₹651 प्रति हेक्टेयर
- अरहर (तुअर) – ₹735 प्रति हेक्टेयर
आवेदन कैसे करें?
अऋणी किसान निम्न विकल्पों के माध्यम से बीमा करा सकते हैं:
- जन सेवा केंद्र (CSC)
- निकटतम बैंक शाखा
- सरकारी समितियाँ
- अधिकृत एजेंसियाँ
किसान स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
🌐 www.pmfby.gov.in
आवश्यक दस्तावेज
बीमा आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:
- बैंक पासबुक की प्रति
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- यदि भूमि किराए पर ली गई है, तो मालिक का शपथ पत्र
बटाईदार (पट्टेदार) किसानों के लिए यह शपथ पत्र अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन की अपील
जिले के कृषि अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। विशेषकर अऋणी किसान, जो पहले बीमा प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे, अब बढ़ाई गई समयसीमा का लाभ उठा सकते हैं।
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