Friday , 20 March 2026
Home Uncategorized Decision: दहेज मामले में हुआ फैसला
Uncategorized

Decision: दहेज मामले में हुआ फैसला

दहेज मामले में

Decision: बैतूल। आरक्षी गृह सारणी ने प्रार्थी (जबलपुर निवासी ) की शिकायत पर आरोपियों प्रेम प्रकाश गहलोत एवं उसके माता- पिता जो सारणी निवासी थे के विरुद्ध भा. द. सह. की धारा 498 ए एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध क्रमांक 66/2017 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी बैतूल के न्यायालय में पेश किया था।

दांडिक प्रकरण क्रमांक 190/2017 के तहत तीनों आरोपियों को 10.03.2022 को दोषमुक्त कर दिया था। उस निर्णय के विरुद्ध शासन ने अपर सत्र न्यायालय बैतूल में अपील प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त करना उचित नहीं था। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद शासन की अपील को निरस्त करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेन्द्र रघुवंशी, सोनू धुर्वे ,योगेश धाड़से एवं अमित रघुवंशी ने की।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Tension: होर्मुज में बढ़ा तनाव: भारत ने बढ़ाई नौसैनिक तैनाती

ऊर्जा सुरक्षा के लिए खाड़ी में युद्धपोतों की संख्या बढ़ाई, ‘ऑपरेशन संकल्प’...

Strictness: टोल चोरी पर सख्ती: अब बिना भुगतान के निकलना पड़ेगा महंगा

दोगुना जुर्माना और मोबाइल पर ई-नोटिस, सरकार के नए नियम लागू Strictness:...

Heightened Concern: कतर पर मिसाइल हमले से हिला वैश्विक ऊर्जा बाजार

LNG सप्लाई में 17% गिरावट, भारत समेत कई देशों की बढ़ी चिंता...

Major Preparations: मप्र में कर्मचारियों के लिए बड़ी तैयारी: जल्द आएगी कैशलेस हेल्थ बीमा योजना

12 लाख से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित, इलाज होगा आसान...