Decision:बैतूल। जिले के आठनेर थाना अंतर्गत ग्राम टोपीढाना (बोरपेंड) में वर्ष 2022 में हुए हत्याकाण्ड के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
इस चर्चित मामले में भा. द. स. की धारा 302 अपराध क्रमांक -95/2022 के तहत आरोपी विजय उईके वल्द सुरुजु के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया था। आरोप यह लगाया गया था कि आरोपी ने मृतक छतन उईके की पत्थर पटक-पटक कर 25 फरवरी 2022 को हत्या कर दी थी। मृतक छतन के पुत्र साहेबराव ने रिपोर्ट में यह दर्ज करवाया था कि आरोपी की यह शंका थी कि छतन जादू टोना करता था जिससे उसकी मां की मृत्यु हो गई थी।
अभियोजन के गवाह मृतक के पुत्र साहेबराव, भाई नथन, पत्नी सालो बाई, बहु रामकली, सुरुजु, राजेराम, आरक्षक सुनील युवनाते, आरक्षक रामसिंह, प्रधान आरक्षक कमल साहू, प्रधान आरक्षक हरिराम, देवीदास, गेंदराव, आकाश, डॉक्टर सचिन, टी. आई. जयंत मर्सकोले की गवाही आरोप सिद्ध करने के लिए करवाई गई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही के न्यायालय में चले सत्र प्रकरण 95/2022 में आरोपी पर लगाए आरोपों को सत्य न पाते हुए एवं बचाव पक्ष के तर्कों को मानते हुए आरोपी विजय उईके को पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, महेंद्र गिरी, सजल गर्ग, सुभाष बेले, राघवेंद्र रघुवंशी, सोनू धुर्वे, योगेश धाड़से ने की।
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