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Election: 3 माह में हाईकोर्ट तय करेगा नीतू बनेगी नगरपालिका अध्यक्ष या होगे चुनाव

3 माह में हाईकोर्ट तय करेगा नीतू

सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए आदेश

Election: मुलताई। नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव ना जाने कौन से ग्रह नक्षत्र में हुआ था, अध्यक्ष चुनाव के बाद से नगरपालिका अध्यक्ष कोर्ट से तय हो रहा है, या फिर कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान राज्य शासन ने अध्यक्ष मनोनीत किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मनोनीत अध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर एवं पूर्व अध्यक्ष नीतू परमार की याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट को मुख्य प्रकरण का 3 माह की अवधि मे निराकरण के प्रयास करने अनुरोध किया है।जिसके बाद से नगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद को लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म है।

गौरतलब है कि नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में नीतू परमार एवं वर्षा गढ़ेकर के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमे नीतू परमार ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव को वर्षा गढ़ेकर ने अपर जिला न्यायाधीश मुलताई के न्यायालय में चुनौती दी थी। इस याचिका पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 13 जून 2023 को चुनाव शुन्य घोषित करते हुए 1 माह के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव कराने के आदेश पारित किए थे। इस दौरान राज्य शासन ने 20 जून 2023 को आगामी आदेश तक अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होने तक वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष मनोनीत किया था।

वहीं अपर जिला न्यायाधीश के आदेश की अपील नीतू परमार ने उच्च न्यायालय मे की थी। इस प्रकरण में नीतू परमार के अधिवक्ता द्वारा 250 रुपए कोर्ट फीस नियत समय पर जमा नहीं करने पर उच्च न्यायालय द्बारा अपील ख़ारिज कर दी थी।वहीं इस बीच पार्षद वंदना साहू द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।इस याचिका में बीते 4 अक्टूबर 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर अपर सत्र न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध नीतू परमार के पक्ष में स्टे जारी किया था।इस स्टे से नीतू परमार फिर नगरपालिका अध्यक्ष बन गई थी। इस स्टे के खिलाफ वर्षा गढ़ेकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसम्बर 2023 को स्थगन आदेश जारी किया था।

जिससे फिर से वर्षा गढ़ेकर ने राज्य शासन के पुराने आदेश दिनांक 20 जून 2023 के अनुसार 10 जनवरी 2024 को नगरपालिका अध्यक्ष का प्रभार ग्रहण किया था। वहीं उच्च न्यायालय द्वारा ख़ारिज की गई नीतू परमार की याचिका के खिलाफ नीतू परमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। उक्त दोनों याचिका पर 27 अक्टूबर 2025 को सुनवाई करते हुए दोनों अपीले स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर उच्च न्यायालय के दिनांक 4अक्टूबर 2023 के निर्णय को निरस्त करते हुए मुख्य प्रकरण अर्थात नीतू परमार द्वारा दायर अपीलीय प्रकरण का निपटारा गुण दोष के आधार पर 3 माह की अवधि के भीतर करने का अनुरोध किया है।इस तरह अब करीब 3 माह की अवधि में यह तय होगा की नीतू परमार फिर से अध्यक्ष बनेगी या फिर मुल प्रकरण अनुसार नगरपालिका अध्यक्ष चुनाव होगे।

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