General Ticket: रेलवे यात्रा से जुड़े टिकट नियमों को जानना बेहद जरूरी है, खासकर जब ट्रेन छूट जाए या टिकट कैंसिल करना हो। आइए संक्षेप में समझते हैं—
1. जनरल टिकट पर यात्रा:
- अगर ट्रेन छूट गई हो तो जनरल टिकट पर आप इसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।
- लेकिन मेल/एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता।
- बिना वैध टिकट यात्रा करने पर टीटीई द्वारा जुर्माना वसूला जा सकता है।
2. रिजर्वेशन टिकट और ट्रेन छूटने के नियम:
- दूसरी ट्रेन में उसी टिकट पर सफर नहीं किया जा सकता।
- ऐसा करने पर जुर्माना देना होगा, और जुर्माना न देने पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है।
- सही तरीका है कि आप रिफंड के लिए TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करें।
3. TDR फाइल करने की प्रक्रिया:
- काउंटर टिकट के लिए: नजदीकी रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर जाकर ऑफलाइन TDR फॉर्म जमा करना होगा।
- ई-टिकट के लिए: IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करके ऑनलाइन TDR फाइल करें।
4. टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम:
- तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।
- ट्रेन छूटने से पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो—
- 48 से 12 घंटे पहले: 25% राशि कटेगी।
- 12 से 4 घंटे पहले: 50% राशि कटेगी।
- 4 घंटे से कम समय बचा हो: कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
- वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल किया जा सकता है, उसके बाद रिफंड नहीं मिलेगा।
रेलवे यात्रा को सुगम बनाने के लिए ये नियम जानना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर सही निर्णय लिया जा सके।
source internet… साभार….
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