Guidelines: मध्य प्रदेश सरकार ने अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर पहली बार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अंग प्रत्यारोपण में प्राथमिकता केवल वेटिंग लिस्ट के आधार पर नहीं होगी, बल्कि मरीज की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। जो मरीज जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा होगा, उसे वेटिंग लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। यह नई गाइडलाइन्स स्टेट ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (सोटो) ने जारी की हैं।
गाइडलाइन्स की प्रमुख बातें
- वेटिंग लिस्ट और सुपर अर्जेंट लिस्ट:
- हर अस्पताल को अपनी वेटिंग लिस्ट तैयार कर सोटो की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
- यह लिस्ट संबंधित शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की डीन से प्रमाणित करानी होगी।
- पहली बार सुपर अर्जेंट लिस्ट का प्रावधान किया गया है, जिसमें गंभीर मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ‘वन नेशन, वन पॉलिसी’ के तहत नियम:
- अंगदान और प्रत्यारोपण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए केंद्र और राज्य ने मिलकर यह गाइडलाइन्स तैयार की हैं।
- नियम सभी राज्यों के लिए समान होंगे।
- दूसरे राज्यों के मरीजों को भी अनुमति:
- अब दूसरे राज्यों के मरीज भी मध्य प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण करा सकेंगे।
- स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
प्रक्रिया के लिए समयसीमा तय
- दस्तावेज पूर्ण करने के लिए 10 दिन।
- किसी कमी को सुधारने के लिए 7 दिन।
- साक्षात्कार प्रक्रिया 7 दिन में।
- प्राधिकार समिति को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकतम 24 घंटे।
- पूरी प्रक्रिया 6 से 8 हफ्तों में पूरी होगी।
अंगदान के विशेष प्रावधान
- नाबालिग का अंगदान:
- राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नाबालिग का अंगदान नहीं हो सकेगा।
- विदेशी नागरिकों को अंगदान:
- यदि कोई निकट रिश्तेदार नहीं है, तो विदेशी नागरिक को अंगदान की अनुमति नहीं होगी।
- ई-आधार सत्यापन:
- डोनर और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए ई-आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।
प्रोत्साहन और निगरानी
- सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक वॉलंटियर पद बनाया जाएगा।
- सोटो पूरे राज्य में इस प्रक्रिया पर नजर रखेगा और इसे पारदर्शी बनाएगा।
नई गाइडलाइन्स अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और मरीजों के लिए अधिक लाभदायक बनाएंगी। इन दिशा-निर्देशों से न केवल गंभीर मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी, बल्कि दूसरे राज्यों के मरीज भी इससे लाभान्वित होंगे।
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