Plan: भोपाल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं, जो 15 मई 2025 से प्रभावी होंगे। अब योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम सिर्फ चार निर्धारित तिथियों पर ही आयोजित किए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:
- बसंत पंचमी
- अक्षय तृतीया
- तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस)
- एक अतिरिक्त तिथि, जिसे विभाग आवश्यकता अनुसार तय करेगा।
प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर निगरानी के लिए इन तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सामूहिक विवाह समारोह में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़े शामिल हो सकेंगे।
आर्थिक सहायता में कोई बदलाव नहीं
- योजना के तहत पहले की तरह 49,000 रुपये की राशि वधु के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
- 6,000 रुपये आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं हेतु दिए जाएंगे।
- अन्य पात्रता और शर्तें पूर्ववत ही लागू रहेंगी।
इस संशोधन का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता, समयबद्धता और समुचित संसाधन प्रबंधन को बढ़ाना है। अब विवाह की योजना पहले से तय तिथियों पर बनाकर लाभार्थी और आयोजक दोनों अधिक व्यवस्थित रूप से आयोजन कर सकेंगे।
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