Relief:भोपाल: यह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2020 पास अभ्यर्थियों और आयु सीमा से संबंधित अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है। इस फैसले का व्यापक असर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पड़ने वाला है।
फैसले की मुख्य बातें:
- TET 2020 पास अभ्यर्थियों को राहत:
- TET 2020 पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
- TET 2023 की नियम पुस्तिका के अनुसार, 2018 के बाद की सभी TET परीक्षाओं की वैधता आजीवन है, इसलिए 2020 के पासआउट अभ्यर्थियों को शामिल न करना अनुचित था।
- आयु सीमा में छूट:
- कोर्ट ने 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के खिलाफ याचिका पर भी अंतरिम राहत दी है।
- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के तहत 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए थी, जो अब लागू होगी।
- इससे वे अभ्यर्थी, जिन्होंने 2018 में TET पास किया था और आयु सीमा पार कर चुके थे, वे भी परीक्षा में भाग ले सकते हैं।
- अंतरिम आदेश:
- अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिली है, लेकिन उनकी नियुक्ति अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।
- हाईकोर्ट ने मामले को दो सप्ताह में फिर सूचीबद्ध किया है।
फैसले का असर:
- हजारों अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, जो अब तक नियमों की वजह से वंचित थे।
- भर्ती प्रक्रिया में अब TET 2020 के पासआउट भी शामिल हो सकेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- आयु सीमा में राहत मिलने से वे अभ्यर्थी, जो उम्र की वजह से अयोग्य थे, फिर से आवेदन कर सकेंगे।
- यह निर्णय न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से अभ्यर्थियों के अधिकारों की रक्षा का उदाहरण है।
- source internet… साभार….
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